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बीस गुना ज्यादा जुर्माना लगेगा अब यह नियम तोड़ने पर, इस उम्र वाले जरूर दें ध्यान..

Thu, 07 Dec 2017 04:28 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
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Penalty
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किसी भी तरह से अगर अब यह नियम तोड़ा तो एक या दो नहीं बल्कि बीस गुना ज्यादा जुर्माना लगेगा। तो अब समझ, खासकर इस वाले ध्यान दें...
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आबकारी एक्ट का उल्लंघन करने पर लाइसेंस धारकों पर 20 गुना अधिक जुर्माना लगाया जाएगा। आबकारी एक्ट के उल्लंघन पर अभी तक पांच हजार के जुर्माने की व्यवस्था थी, अब इसे बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाएगा। बुधवार को गैरसैंण में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। आबकारी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव विधानसभा के सत्र में लाया जाएगा।

प्रदेश में आबकारी एक्ट में काफी समय से कोई बदलाव नहीं किया है। आबकारी एक्ट के उल्लंघन पर जुर्माने की व्यवस्था 1978 से यथावत चल रही है। इसके लिए विभाग की ओर से एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया था जिसे कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की।
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उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माना की राशि को पांच से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर

शराब - फोटो : demo pic
विभाग की ओर से एक्ट में बदलाव का जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को शराब बेचने पर जुर्माना की राशि एक हजार से बढ़ाकर दस हजार रुपये कर दिया है। स्प्रिट को मानव सेवन के योग्य बनाने पर जुर्माना की राशि पांच से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया है।

लाइसेंसधारक द्वारा अपमिश्रण की शिकायत पर एक से दो हजार रुपये जुर्माने की व्यवस्था थी, इसे बढ़ाकर 10 से 20 हजार रुपये कर दिया गया है। आबकारी एक्ट के उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माना की राशि को पांच से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है।

देसी शराब के उत्पाद शुल्क में वृद्धि
कैबिनेट ने देसी शराब के उत्पाद शुल्क में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। देसी शराब पर अभी 200 रुपये प्रति बल्क लीटर (बीएल) की दर से उत्पाद शुल्क लगता है। इसे बढ़ाकर 240 रुपये प्रति बीएल कर दिया है। इससे पहले कैबिनेट की हुई पिछली बैठक में वाइन, व्हिस्की, बीयर और अंग्रेजी शराब पर उत्पाद शुल्क की अधिकतम दर में वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी।
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