फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Uttarakhand: संसदीय क्षेत्र में तबादला नियम से प्रदेश को चुनाव आयोग की छूट, दायरे में नहीं आएंगे ऐसे राज्य

Wed, 28 Feb 2024 11:26 AM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून

सार

संसदीय क्षेत्र में तबादला नियम से प्रदेश को चुनाव आयोग की ओर से छूट मिल गई है। राज्य में एक संसदीय क्षेत्र से दूसरे में तबादले का नियम अव्यवहारिक नजर आ रहा था।
विज्ञापन
तबादला - फोटो : फाइल फोटो
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

चुनाव आयोग ने एक संसदीय क्षेत्र से दूसरे संसदीय क्षेत्र में अफसरों के तबादले के नियम से उत्तराखंड को छूट दे दी है। पिछले सप्ताह ही आयोग ने सभी राज्यों को पत्र भेजकर स्पष्ट किया था कि किसी भी अफसर का तबादला एक ही संसदीय क्षेत्र के भीतर करने के बजाए दूसरे संसदीय क्षेत्र में करना है।

मंगलवार को चुनाव आयोग की एक नई चिट्ठी आई, जिसमें कहा गया है कि पांच या कम संसदीय क्षेत्र वाले राज्य इस नियम के दायरे में नहीं आएंगे। इससे उत्तराखंड को भी बड़ी राहत मिल गई है। दरअसल, राज्य में केवल पांच संसदीय क्षेत्र हैं, जिनका दायरा काफी बड़ा-बड़ा है। लिहाजा, राज्य में एक संसदीय क्षेत्र से दूसरे में तबादले का नियम अव्यवहारिक नजर आ रहा था।

विज्ञापन


ये भी पढ़ें...Uttarakhand:  हर जिले में हवाई कनेक्टिविटी से पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान, मानसखंड से आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा
विज्ञापन


चुनाव आयोग से चिट्ठी आने के बाद राज्य को काफी राहत मिल गई है। अब राज्य के एक ही संसदीय क्षेत्र के भीतर हुए तबादले वैध हैं। उधर, चुनाव आयोग की पूर्व की चिट्ठी के हिसाब से सभी प्रशासनिक पदों के साथ ही पुलिस अफसरों के तबादले पूरे किए जा चुके हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें