प्रधान निर्वाचित होने के बाद 10 मार्च 2022 को अनिल कुमार की तीसरी संतान हुई। उत्तराखंड पंचायत राज नियम के अनुसार तीन संतान होने पर कोई भी व्यक्ति ग्राम प्रधान पद पर आसीन नहीं रह सकता। शिकायत के बाद पंचायत राज अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने पूरे मामले की जांच शुरू की।
ग्राम पंचायत प्रतीत नगर के ग्राम प्रधान अनिल कुमार पिवाल की तीन संतान होने के मामले में जो जांच चल रही थी वह पूरी हो गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया ग्राम प्रधान को दोषी पाया गया है। जांच के दौरान उनकी ओर से दिए गए जवाब संतोषजनक नहीं थे। जांच रिपोर्ट डीएम को भेजी गई, जिसके आधार पर ग्राम प्रधान को बीती एक जुलाई को पद से निलंबित कर दिया गया है। एक जांच कमेटी गठित कर फाइनल जांच की जाएगी।
- झरना कमठान, मुख्य विकास अधिकारी देहरादून