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गलत दावा कर सामान बेचने पर छह लाख जुर्माना

Fri, 22 Aug 2014 09:43 PM IST
अमर उजाला, हरिद्वार
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उत्पादों पर भ्रमित एवं अतिशयोक्ति शब्दों को अंकित करते हुए उत्पाद बेचने के मामले में एडीएम कोर्ट ने दो कंपनियों पर अलग-अलग 2.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है जबकि कंपनियों के सप्लायर, नॉमिनी एवं टीम लीडर को 30-30 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
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उत्पादों की गुणवत्ता के सैंपल फेल होने पर कंपनियों को एक माह में पैकिंग से भ्रमित शब्दों को हटाने का आदेश भी जारी कर दिया है।

खाद्य सुरक्षा विभाग के रुड़की तहसील अधिकारी दिलीप जैन ने 13 फरवरी 2012 को रुड़की बीएसएम तिराहे स्थित ईजी-डे स्टोर से जाइडस डेलनेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद कंपनी के उत्पाद पैकेड न्यूट्रालाइट हैड स्प्रेड (इसे बटर की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है) और उमंड डेरी गजरौला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के उत्पाद प्योर दाना घी का सैंपल लिया था।
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जांच में उत्पादों के दावों की खुली पोल

दोनो की पैंकिंग पर उत्पाद की गुणवत्ता बताते हुए अतिशयोक्ति पूर्ण शब्द लिखे हुए थे। सैंपल जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजा गया। रिपोर्ट में आया कि निर्माता कंपनी के लिखे शब्दों पर उत्पाद खरे नहीं उतरते हैं।

रिपोर्ट आने पर 16 मई 2012 को एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया। कंपनियों को पक्ष रखने के लिए नोटिस एवं समन भेजे गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने माना कि दोनों ही कंपनियां स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं।

बिना किसी एप्रूवल के कंपनियां अतिश्योक्ति पूर्ण और भ्रामक शब्दों का प्रयोग कर अपना-अपना उत्पाद बेच रही हैं जिसमें दोनों कंपनियों पर अलग-अलग 2.10 लाख रुपये और दोनों कंपनियों के अलग-अलग टीम लीडर, सप्लायर, नॉमिनी पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

कंपनियों को एक माह के अंदर उत्पाद पर अंकित किए शब्दों को हटाकर कोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
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