उत्पादों पर भ्रमित एवं अतिशयोक्ति शब्दों को अंकित करते हुए उत्पाद बेचने के मामले में एडीएम कोर्ट ने दो कंपनियों पर अलग-अलग 2.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है जबकि कंपनियों के सप्लायर, नॉमिनी एवं टीम लीडर को 30-30 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
उत्पादों की गुणवत्ता के सैंपल फेल होने पर कंपनियों को एक माह में पैकिंग से भ्रमित शब्दों को हटाने का आदेश भी जारी कर दिया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग के रुड़की तहसील अधिकारी दिलीप जैन ने 13 फरवरी 2012 को रुड़की बीएसएम तिराहे स्थित ईजी-डे स्टोर से जाइडस डेलनेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद कंपनी के उत्पाद पैकेड न्यूट्रालाइट हैड स्प्रेड (इसे बटर की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है) और उमंड डेरी गजरौला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के उत्पाद प्योर दाना घी का सैंपल लिया था।