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बीमा कंपनी देगी नो क्लेम बोनस, जुर्माना भी

Fri, 15 Apr 2016 01:27 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
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कोर्ट
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बीमा कंपनी को उपभोक्ता को नो क्लेम बोनस देना होगा। आश्वासन के बावजूद वह क्लेम देने से इनकार नहीं कर सकती। जिला उपभोक्ता फोरम ने ऐसे ही एक मामले में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को नो क्लेम बोनस देने के आदेश दिए है। वहीं कंपनी पर छह हजार रुपये हर्जाना लगाया है।
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दून अस्पताल में डॉक्टर अरुण कुमार के मुताबिक उन्होंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी से अपनी नई कार का बीमा कराया था। बीमा कराते समय कंपनी ने 65 फीसदी नो क्लेम बोनस देने का आश्वासन दिया, लेकिन कंपनी ने अपने आश्वासन पर अमल नहीं किया।

केवल 50 फीसदी बोनस दिया
नियमित रूप से प्रीमियम जमा करने के बावजूद उन्हें मात्र 50 फीसदी नो क्लेम बोनस दिया गया। कंपनी से जब इस बारे में पता किया गया तो उसने इससे साफ इनकार कर दिया।
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मामले की जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत पर फोरम ने कंपनी को शेष 15 फीसदी नो क्लेम बोनस, क्षतिपूर्ति के रूप में छह हजार रुपये एवं वाद व्यय के रूप में छह हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं। उपभोक्ता ने कहा कि फोरम ने जनवरी में यह आदेश दिया, लेकिन उन्हें अब तक नो क्लेम बोनस और क्षतिपूर्ति की राशि नहीं मिल पाई है।
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