मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा की अदालत ने एक महिला और उसके बच्चों के साथ मारपीट और अभद्रता के मामले में दो आरोपियों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। दोनों आरोपी सगे भाई हैं।
2013 का है मामला
अल्मोड़ा के लमगड़ा थाना क्षेत्र के गौना गांव निवासी नंदन सिंह और प्रेम सिंह उर्फ पप्पू पुत्र पूरन सिंह ने छह नवंबर 2013 को गांव की ही आनंदी देवी के पुत्र दीपक सिंह को पत्थरों और लाठी डंडों से मारकर घायल कर दिया। जिससे वह बेहोश हो गया था।
आरोपियों ने आनंदी देवी और उसकी पुत्री के साथ भी अभद्रता और मारपीट की। लोगों ने किसी तरह बीच-बचाव कर दीपक को बचा कर अल्मोड़ा इलाज के लिए भेजा। आनंदी देवी ने मामले में लमगड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
तीन-तीन साल की सजा
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 323, 506 और 354 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सैनी की अदालत में हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी राहुल गौतम ने अदालत में छह गवाह और अन्य साक्ष्य पेश किए।
न्यायालय ने मामले का परीक्षण के बाद आरोपी नंदन सिंह और प्रेम सिंह उर्फ पप्पू को धारा 323 के अंतर्गत एक साल का कठोर कारावास और 500 रुपए जुर्माना, 354 के तहत तीन साल का कठोर कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 506 के अतंर्गत तीन साल का कठोर कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है।