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मलूकावाला अवैध प्लाटिंग मामले में सुनवाई 31 को

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ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
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रियल एस्टेट रेगुलेटिरी अथॉरिटी (रेरा) अध्यक्ष ने मलूकावाला में अवैध प्लाटिंग मामले में 31 जनवरी को तीनों प्रॉपर्टी डीलरों को तलब किया है। तीनों प्रॉपर्टी डीलरों ने भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) की दीवार से सटाकर करीब 20 बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग कर दी है। इसे लेकर बीते दिनों मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने भी ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे।
मलूकावाला में अवैध प्लाटिंग की शिकायत स्थानीय निवासी राशिद अली ने एमडीडीए और रेरा में की थी। इसके बाद एमडीडीए की टीम ने मौके पर जाकर जांच की तो मामला सही पाया गया। इस पर बीते दिनों एमडीडीए उपाध्यक्ष डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने अवैध प्लाटिंग ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे। दूसरी ओर अब रेरा अध्यक्ष विष्णु कुमार ने भी तीनों प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ अभियोग दर्ज करते हुए 31 जनवरी को स्पष्टीकरण देने को कहा है। ऐसा नहीं होने पर उन पर 20 लाख रुपये जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। रेरा अध्यक्ष ने बताया कि तीनों प्रॉपर्टी डीलरों ने आईएमए की सुरक्षा दीवार के पास अवैध प्लाटिंग की है। करीब 20 बीघा जमीन पर बहुमंजिला इमारतें खड़ी हैं।
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एमडीडीए ने अभी तक नहीं की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई
मलूकावाला में अवैध प्लाटिंग को एमडीडीए की टीम ने अभी तक नहीं ध्वस्त किया है। एमडीडीए उपाध्यक्ष ने पिछले सप्ताह अवैध प्लाटिंग तोड़ने के आदेश दिए थे। एमडीडीए सचिव पीसी दुम्का ने बताया कि जल्द ही पुलिस टीम के साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
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