तीन दिन के ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के लिए सात हजार की रिश्वत लेते पकड़े गए देहरादून स्थित केंद्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के एडीओ को सीबीआई अदालत ने साढ़े तीन साल की कैद और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
विकासनगर निवासी संतराम के पुत्र प्रदीप कुमार ने वर्ष 2007 में फर्नीचर का काम करने के लिए सरकारी स्वरोजगार योजना के तहत पंजाब नेशनल बैंक, डाकपत्थर से चार लाख रुपये का ऋण लिया था।
इस ऋण पर खादी ग्रामोद्योग देहरादून को सब्सिडी का एक लाख 20 हजार का चेक पीएनबी डाकपत्थर को भेजना था। इसके लिए प्रदीप कुमार को केवीआईसी से तीन दिन के प्रशिक्षण प्रमाणपत्र की जरूरत थी।