आज आवागमन पर सख्ती रहेगी। मैदान से पहाड़ जाने के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी। बसों में 50 प्रतिशत सवारी रहेगी। शव यात्रा में 20 लोग ही शामिल होंगे। विवाह आदि समारोह में 20 से अधिक लोग नहीं। बाहरी राज्यों से आने वालों को 72 घंटे की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी।
प्रवासियों को गांव में बने क्वारंटीन सेंटरों में सात दिन रहना होगा। इस हफ्तेे बाजार एक दिन 14 मई को ही सुबह सात से 12 बजे तक खुलेगा। सचिवालय, विधानसभा, मंडलायुक्त, कलेक्ट्रेट कार्यालय व आवश्यक सेवाओं से जुड़े निदेशालयों को छोड़कर बाकी सभी दफ्तर बंद रहेंगे।
प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लागू किया है। इसमें कई कड़े प्राविधान हैं। हम आशा कर रहे हैं कि ये प्राविधान कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में मददगार साबित होंगे। सरकार उम्मीद करती है कि जनता कोविड कर्फ्यू में अपना पूरा सहयोग देगी और कोविड गाइडलान का पालन करेगी।
- सुबोध उनियाल, शासकीय प्रवक्ता, उत्तराखंड सरकार