कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए जल्द ही तहसील और जिला स्तर पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। प्रदेश सरकार के फैसले पर शासन स्तर पर परिजनों को मुआवजा वितरित करने की कवायद चल रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी जिलों को संबंधित दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।
प्रदेश सरकार कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50 हजार मुआवजा देने का निर्णय लिया है। प्रत्येक मृतक परिवार को यह राशि आपदा मोचन निधि से दी जाएगी। मुआवजा राशि पाने के लिए आवेदन फार्म समेत अन्य नियमों को लेकर शासन स्तर से जिलों को दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। इसके आधार पर परिजनों को मुआवजा राशि वितरित की जाएगी।
हालांकि, सरकार ने यह तय कर दिया कि आवेदन करने के लिए 30 दिन के भीतर परिजनों को डीबीटी के माध्यम से मुआवजा राशि दी जाएगी। आवेदन फार्म भरने की व्यवस्था तहसील व जिला मुख्यालयों में होगी।
सचिव स्वास्थ्य डॉ. पंकज कुमार पांडेय का कहना है कि सरकार ने कोरोना मृतकों के परिजनों को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का फैसला है। मुआवजा वितरित करने के लिए शासनादेश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।