हाईकोर्ट ने डीएवी कॉलेज देहरादून सहित प्रदेश के सभी कॉलेजों और माध्यमिक स्कूलों में हाजिरी मशीन (बायोमैट्रिक मशीन) लगाने के प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं।
पूर्व में डीएवी कॉलेज देहरादून में बायोमैट्रिक मशीन तोड़ने के मामले में डीआईजी कोर्ट में हुए पेश हुए थे। डीआईजी ने कोर्ट में व्यक्तिगत शपथपत्र दायर कर कोर्ट को बताया था कि उन्होंने हाजिरी मशीन, सीसीटीवी व कंप्यूटर आदि में तोड़फोड़ करने वाले 30 लोगों के खिलाफ चार्जशीट निचली अदालत में पेश कर दी है।
वरिष्ठ न्यायमूर्ति वीके बिष्ट एवं न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार पूर्व में दौलतराम सेमवाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कॉलेजों में 180 दिन पढ़ाई के साथ अध्यापकों के लिए निर्धारित घंटे की पढ़ाई सुनिश्चित कराई जाए।