पूर्ति निरीक्षक करन क्षेत्री ने बताया कि नगर निगम कोटद्वार के अंतर्गत अन्त्योदय, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और राज्य खाद्य योजना के राशन कार्डों के ऑन लाइन डाटा का सुधारीकरण किया जा रहा है। इसके लिए पूर्व में आय प्रमाणपत्र और परिवार रजिस्टर की नकल को अनिवार्य किया गया था, लेकिन अब इन कागजातों की आवश्यकता नहीं होगी।
बताया कि अब राशन कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड की छाया प्रति के साथ परिवार के सभी सदस्यों के आधारकार्ड की छाया प्रति, परिवार के मुखिया का वोटर कार्ड की छाया प्रति, परिवार के मुखिया के बैंक पासबुक या एकाउंट स्टेटमेंट की छाया प्रति, गैस बुक की छाया प्रति, मोबाइल नंबर और राशन कार्ड आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ फोटो लगाने के साथ लाना होगा।
बताया कि राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन पत्र सरकारी सस्ता गल्ला दुकानों पर उपलब्ध होंगे। उन्होंने लोगों से अपने दस्तावेज सरकारी सस्ता गल्ला दुकान में ही जमा करने की अपील की है।