हिमाचल की तरह भूमि क्रय पर सख्त कानून जरूरी
टम्टा ने कहा, उत्तराखंड में अधिकांश लोगों के पास बहुत अधिक भूमि नहीं है। कहा, वर्ष 2007 में प्रदेश की तत्कालीन भुवनचंद खंडूड़ी सरकार में मंत्री होने के नाते बाहरी लोगों के जमीन खरीदने को लेकर चिंता जताई गई थी। उस समय बाहरी लोगों के लिए 250 वर्ग मीटर जमीन ही खरीदने का नियम बनाया गया। कहा, हिमाचल में आसानी से भूमि नहीं खरीद सकते, कृषि भूमि तो कतई नहीं खरीद सकते। उन्होंने हिमाचल के किन्नौर का हवाला देते हुए कहा, कोई बाहरी अगर वहां की युवती से शादी भी कर लेता है तो भी जमीन नहीं खरीद सकता है। कहा, हमें भी ऐसा ही सख्त कानून लाना होगा, वरना प्रदेश का बहुत नुकसान होगा।