झज्जर। राज्य सरकार ने पंचायत भूमि पर बने पात्र आवासों को कानूनी मालिकाना हक प्रदान करने के उद्देश्य से समाधान पोर्टल शुरू किया है। इससे वर्षों से इन भूमियों पर निवास कर रहे परिवारों को वैध स्वामित्व मिलेगा।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष फोगाट ने बताया कि वर्ष 2004 से पहले बने 500 वर्ग गज तक के आवासों के लिए ऑनलाइन आवेदन होगा। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी होगी, जिससे आवेदकों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आवेदन से स्वामित्व प्रमाण पत्र तक की प्रक्रिया पांच चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेज अपलोड होंगे। दूसरे में ग्राम पंचायत सत्यापन करेगी और तीसरे में अधिकारी मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट देंगे। चौथे चरण में मुख्यालय स्तर पर स्वीकृति मिलेगी और पांचवें में डिजिटल स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी होगा। संवाद