झज्जर। जिले के अधिकतर निजी स्कूलों में अप्रैल से पहले ही शिक्षा सत्र शुरू कर दिया है और फीस भी बढ़ा दी है। वहीं कई निजी स्कूलों ने अब तक फार्म-6 नहीं भरा है। ऐसे में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों को फार्म-6 भरने के निर्देश दिए हैं।
निदेशालय ने जारी निर्देशों में कहा है कि विभाग की वेबसाइट पर दिए गए लिंक के जरिये यह फार्म ऑनलाइन भरा जाएगा। विद्यालय को फार्म-6 भरने से पूर्व पोर्टल पर उपलब्ध सभी दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना अनिवार्य है।
स्कूल एमआईएस पोर्टल के माध्यम से अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर सकेंगे। सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की ओर से फार्म-6 भरा जाना अनिवार्य है। विद्यालय की तरफ से विद्यालय के मुखिया का नाम, फोन नंंबर, ऑफिशियल ई-मेल आईडी, स्कूल का पिन कोड, स्कूल की प्रबंधन समिति/ट्रस्ट का नाम भरा जाना है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई विद्यालय फॉर्म-6 जमा करने में विफल रहता है तो संबंधित विद्यालय का एमआईएस खाता तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा।
यह गतिविधियां शामिल
स्कूल केवल पंजीकरण के समय एक बार भुगतान योग्य विवरणिका और पंजीकरण फीस, विद्यालय में नए प्रवेश के समय प्रथम, छठी, नौंवी और 11वीं कक्षा में दाखिले के समय पर भुगतान योग्य दाखिला फीस, बोर्ड परीक्षा के लिए भुगतान योग्य परीक्षा फीस, फार्म-6 में घोषित सभी छात्रों द्वारा सभी सामान्य सुविधाओं के लिए एकल शीर्ष आवर्ती फीस में भुगतान योग्य समग्र फीस, वैकल्पिक फीस घटक मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली वैकल्पिक गतिविधियों और सुविधाओं के लिए भुगतान योग्य ले सकते हैं, जिसमें परिवहन, बोर्डिंग, भोजनालय या भोजन वक्ष, अध्ययन भ्रमण या अन्य गतिविधि शामिल हैं।