संवाद न्यूज एजेंसी
झज्जर। शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी विद्यालयों को फार्म-6 भरने का एक और अवसर दिया है। निजी विद्यालय संघ के अनुरोध पर आवश्यक संशोधनों के बाद पोर्टल 9 सितंबर तक खुला रहेगा। सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए इस अवधि में ऑनलाइन फार्म-6 जमा करना अनिवार्य है। आवेदन स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट के ऑनलाइन आवेदन अनुभाग में ‘फार्म-6 ऑनलाइन आवेदन’ के माध्यम से किया जा सकेगा। लॉगिन के लिए एमआईएस पोर्टल का यूजरनेम और पासवर्ड इस्तेमाल होगा। स्कूलों को मुखिया का नाम, फोन नंबर, आधिकारिक ईमेल, पिन कोड, प्रबंधन समिति का नाम और मान्यता प्रमाणपत्र सहित आवश्यक जानकारी देनी होगी। फार्म-6 में घोषित फीस के अलावा कोई अन्य अनिवार्य फीस नहीं ली जा सकेगी। स्कूलों को फार्म-6 का विवरण नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करना होगा।
फीस में अनिवार्य और वैकल्पिक घटक शामिल
अनिवार्य फीस में पंजीकरण, दाखिला, बोर्ड परीक्षा और सामान्य सुविधाओं की समग्र फीस शामिल होगी। दाखिला फीस नए प्रवेश तथा पहली, छठी, नौवीं और 11वीं कक्षा में प्रवेश के समय देय होगी। परिवहन, बोर्डिंग, भोजनालय और अध्ययन भ्रमण जैसी सुविधाएं वैकल्पिक रहेंगी और इनका शुल्क केवल सुविधा लेने वाले विद्यार्थियों से लिया जा सकेगा।
वेतनमान के आधार पर फीस वृद्धि
फार्म-6 वही निजी स्कूल भर सकेंगे, जो स्टाफ को वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन देते हैं। सीपीआई प्लस 10 प्रतिशत स्लैब अपनाने वाले स्कूल 2026-27 से 2035-36 के बीच किसी एक वर्ष में फीस बढ़ा सकेंगे। फार्म-6 नहीं भरने पर सीपीआई प्लस 5 प्रतिशत स्लैब स्वीकार माना जाएगा। सरकारी समकक्ष वेतन देने वाले स्कूलों को संबंधित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा।