हल्द्वानी विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रीतू शर्मा की अदालत ने कराटे खिलाड़ी के साथ बलात्कार के मामले में उसके कोच बुलंदशहर जिले के सियाना निवासी वीरेंद्र सिंह राठौर को दोषी करार दिया है। सजा पर चार अप्रैल को सुनवाई होगी।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह नेगी के अनुसार वीरेंद्र सिंह राठौर लामाचौड़ क्षेत्र में किराए पर रहता था। इसी क्षेत्र में वह कराटे भी सिखाता था। एक दिन पीड़ित खिलाड़ी फीस देने के लिए उसके घर गई। उसने बहला फुसलाकर उसे नशीला पदार्थ खिला दिया और दुराचार कर उसकी फोटो खींच ली।
बाद में इस फोटो के जरिए वह पीड़िता को ब्लैकमेल कर उसके साथ दो साल तक दुराचार करता रहा। पीड़िता ने जब इसकी शिकायत अपने परिजनों से की तो उसके पिता ने 20 जुलाई 2014 को कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने धारा 328, 376(2), 354, 506, 4 पॉक्सो एक्ट के तहत कोच के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।