जिला निर्वाचन अधिकारी (डीएम) सीबी सिंह ने अफसरों को निर्देश दिया है कि वे चुनाव प्रचार के लिए होने वाली सभा, नुक्कड़ नाटक और निकलने वाले जुलूस की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराएं। इसमें किसी तरह की लापरवाही न की जाए। अफसर चुनाव के दौरान किसी प्रत्याशी या उनके समर्थकों की दावत न कबूूलें, वरना उनके खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी।
राबर्ट्सगंज मंडी समिति परिसर में डीएम ने बुुधवार को बीएलओ, एआरओ और आरओ के साथ ही अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों को चुनाव आचार संहिता का पाठ पढ़ाया।
कहा कि राजनीतिक दलों व संभावित उम्मीदवारों की मांग पर जुलूस, सभाओें, वाहनों की अनुमति 24 घंटे के अंदर औपचारिकताओं को पूरी करते हुए दें। अनुमति देते समय सभी शर्तों को अनिवार्य रूप से अनुमति पत्र में ही उल्लेख करें। राबर्ट्सगंज विधान सभा चुनाव की तैयारियों के बाबत डीएम ने कहा कि तैयारियां बूथ स्तर पर की जाएं। इसमें कोई लापरवाही न बरती जाए। बताया कि वाहन चाहें, दो, तीन या चार पहिया हों, नियमों के तहत अनुमति दी जाए। रोड शो के लिए बैनर की साइज, वाहन पर बैठने वालों की संख्या, प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय पर लगने वाले बैनर की साइज के बारे में बताया। कहा कि होने वाले सभाओें, जुलूसों, नूक्कड़-नाटकों की पूरी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करानी होगी। कोई भी राजनीतिक पदाधिकारी अधिकतम 50 हजार नकद रख सकता है। इससे ज्यादा पाये जाने पर जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। एसपी लल्लन सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश का पालन किया जाए। अधिकारी, कर्मचारी चुनाव में निष्पक्ष रहें। रात दस बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसका ख्याल रखें। इस मौके पर एएसपी डा. अवधेश सिंह, एसडीएम सदर अशोक सिंह यादव, डिप्टी कलेक्टर विशाल कुमार यादव, सीओ खिचड़ू राम, धनंजय सिंह कुशवाहा, तहसीलदार सदर नंदलाल सिंह मौजूद रहे।