झज्जर। जिलाधीश वर्षा खांगवाल ने जिले के नागरिकों से नहरों और माइनरों में स्नान न करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि नहरों की अधिक गहराई और तेज बहाव के कारण डूबने की घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इसी को देखते हुए जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत नहरों में नहाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जिलाधीश ने कहा कि गर्मी के मौसम में युवा अक्सर नहरों में स्नान करते हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सिंचाई विभाग को चेतावनी बोर्ड लगाने तथा अभिभावकों से बच्चों को नहरों में नहाने के लिए न भेजने की अपील की।