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मतदाता सूची जांचने, नाम जुड़वाने व सुधारने की अपील

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09jjrp02- सुनवाई को लेकर मतदाता को नोटिस देते बीएलओ। स्रोत : प्रचार विभाग
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झज्जर। जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने मतदाताओं से प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूची में अपना नाम, पता व अन्य विवरण जांचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दावे या आपत्ति की सुनवाई का नोटिस मिलने पर मतदाता निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर उपस्थित हों। उन्हें अपने दस्तावेज सहित पक्ष रखना होगा।
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एसआईआर-2026 के तहत प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है। नाम जुड़वाने, विवरण में संशोधन या अन्य त्रुटियों के लिए 30 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इनका निस्तारण 28 सितंबर तक होगा। अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची 3 अक्तूबर को प्रकाशित की जाएगी। यदि प्रारूप सूची में पात्र नागरिक का नाम नहीं है, तो वह 30 अगस्त तक बीएलओ के माध्यम से फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकता है। डीसी ने स्पष्ट किया कि प्रारूप सूची में नाम नहीं मिलने का अर्थ वोट स्थायी रूप से कटना नहीं है।
नाम, पता या अन्य विवरण में त्रुटि होने पर मतदाता फॉर्म-8 एवं घोषणा पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन संबंधित ईआरओ/एईआरओ के पास किया जा सकता है। मतदाता अपनी जानकारी ceoharyana.gov.in पर भी जांच सकते हैं। सहायता के लिए बीएलओ से संपर्क किया जा सकता है। वर्षा खांगवाल ने झज्जर, बेरी, बादली और बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदाताओं से प्रारूप सूची में अपना नाम व विवरण सावधानीपूर्वक जांचने की अपील की।
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