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Chhattisgarh Night Curfew: रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू का फैसला, रैलियों-जुलूसों पर भी लगाई गई रोक

Tue, 04 Jan 2022 05:53 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर

सार

कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर तेजी आने के साथ कई राज्यों में प्रतिबंधों का दौर शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी रात्रि कर्फ्यू समेत अन्य प्रतिबंध लागू किए हैं।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला (फाइल)
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विस्तार
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कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राज्य में प्रतिबंधों को लागू करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने मंगलवार को एलान किया कि प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। यह नियम उन जिलों में लागू होगा जहां पॉजिटिविटी रेट चार फीसदी से अधिक है। इसके अलावा जुलूसों और रैलियों पर भी रोक लगाई गई है।

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इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार कोरोना संक्रमण की दर चार फीसदी से अधिक होने की स्थिति में स्कूल और अन्य सार्वजनिक स्थान भी बंद कर दिए जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। सभी एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही रेलवे स्टेशनों और विभिन्न सीमावर्ती चेक पोस्ट पर लोगों की रैंडम जांच भी की जाएगी।

राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार तीन जनवरी को प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 698 मामले दर्ज किए गए थे। मामलों की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए जिला स्तर पर प्रतिबंधों को और सख्त किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार मास्क न पहनने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती को बढ़ाने का निर्देश जारी किया जा सकता है। कई स्थान कंटेनमेंट जोन भी घोषित किए जा सकते हैं।
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राज्य में कोरोना के कुछ ऐसे हैं आंकड़े
प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या अब 10 लाख नौ हजार 454 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक नौ लाख 93 हजार 911 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा यहां कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या इस समय 1942 है। वहीं, इस जानलेवा महामारी की वजह से 13,601 संक्रमितों की जान जा चुकी है।

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