छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रशासन ने बुधवार को नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया। इसके मुताबिक, शहर में अब रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक प्रतिबंध लागू रहेंगे। हालांकि, खाने की जगहें जैसे- रेस्त्रां, होटल, बेकरी, फूड कोर्ट्स और फूड डिलीवरी को 11 बजे तक संचालन की अनुमति रहेगी। इसके अलावा हाईवे पर मौजूद ढाबों को भी 11 बजे तक खुलने की छूट दी जाएगी, ताकि बस, ट्रक और अन्य वाहनों से सफर करने वालों को दिक्कत न हो।
जिले में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वीमिंग पूल और लाइब्रेरी आदि को बंद करने का आदेश दिया गया है। सभी मॉल, जिम, सिनेमाघर, ऑडिटोरियम और मैरिज हॉल को क्षमता के एक तिहाई लोगों की उपस्थिति के साथ संचालित करने की इजाजत होगी। यही नियम खाने वाली जगहों के लिए भी लागू होंगे।
इससे पहले छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक मरीज में कोरोना वायरस ओमिक्रॉन स्वरूप की पुष्टि हुई है। ये राज्य में नए वैरिएंट का पहला मामला है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि बिलासपुर जिले में कोविड-19 के ओमीक्रोन स्वरूप के एक मरीज की पुष्टि हुई है। अधिकारियों ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात से लौटे बिलासपुर जिले के 52 वर्षीय व्यक्ति में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के बाद उसका नमूना जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजा गया था।
स्वास्थ्य विभाग को आज जांच रिपोर्ट मिली है जिसमें कोविड-19 के ओमीक्रोन स्वरूप की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में ओमीक्रोन का यह पहला मामला है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। राज्य में मंगलवार तक 10,10,513 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 9,93,932 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो गए हैं। राज्य में 2977 मरीज उपचाराधीन हैं। राज्य में वायरस से संक्रमित 13,604 लोगों की मौत हुई है।