कबीरधाम कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी जन्मेजय महोबे ने लोकसभा चुनाव में मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण में सूचना दिए जाने के बाद भी अनुपस्थित रहने एवं निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ सूचना का जवाब समाधान कारक नहीं देने के कारण तीन कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई की है।
कलेक्टर द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियम 134 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के निर्देशों का उल्लंघन मनाते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत दंडनीय होने से तीन कर्मचारियों को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन की कार्रवाई में दो शिक्षक एलबी और एक प्रधान पाठक शामिल है। निलंबन अवधि में संबंधित कर्मचारियों को जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। कर्मचारियों का मुख्यालय संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि संसदीय क्षेत्र लोकसभा राजनांदगांव के लिए दूसरे चरण पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। इसके लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा तैयारी की गई है। मतदान दल का गठन कर लगातार प्रशिक्षित किया गया है।