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सलमा सुल्ताना हत्याकांड: हाईकोर्ट ने आरोपी मधुर साहू को दी जमानत, कहा- प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर्याप्त नहीं

Mon, 12 Aug 2024 01:41 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, सुकमा

सार

चर्चित हत्याकांड सलमा सुल्ताना के हत्या के आरोपी मधुर साहू को बिलासपुर हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद प्रस्तुत साक्ष्य आरोपी के खिलाफ पर्याप्त नहीं होने पर जमानत दी है।
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सलमा सुल्ताना और आरोपी मधुर साहू - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बिलासपुर हाईकोर्ट ने कोरबा की चर्चित हत्याकांड सलमा सुल्ताना के हत्या के आरोपी मधुर साहू को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद प्रस्तुत साक्ष्य आरोपी के खिलाफ पर्याप्त नहीं होने पर जमानत दी है।

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दरसअल, कोरबा के कुसमुंडा क्षेत्र की रहने वाली एंकर सलमा सुल्तान 2018 में लापता हो गई थी। दो महीने बाद सलमा के परिजनों ने कुसमुंडा पुलिस थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस की जांच और तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चल पाया। पूरे पांच साल गुजर गए, लेकिन सलमा का कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच सलमा के दोस्त व जिम संचालक मधुर साहू निवासी बिलासपुर के साथ सलमा के प्रेम संबंध की जानकारी पुलिस को मिली। 

पुलिस को पता चला कि मधुर बिलासपुर से आकर कोरबा में जिम खोलकर उसका संचालन करता है। साथ ही उसकी जान पहचान सलमा से थी। इसके बाद पुलिस ने मधुर की नौकरानी से पूछताछ की तो उसने पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठाते हुए बताया कि सलमा की हत्या 2018 में की गई थी। हत्याकांड में सलमा का दोस्त जिम संचालक सहित कुछ अन्य युवक भी शामिल हैं। 
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पुलिस ने संदेहियों को हिरासत में लिया। कड़ाई से पूछताछ में संदेहियों ने सलमा की हत्या कर उसके शव को कोरबा-दर्री मार्ग पर स्थित भवानी मंदिर के पास दफनाने की बात कबूल की। घटना के बाद से ही मुख्य आरोपी जिम संचालक फरार हो गया था। जून माह में पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि जिस जगह पर सलमा को दफनाया गया अब उस जगह पर फोरलेन सड़क बन गई है। पुलिस ने शव निकालने के लिए कोर्ट से परमिशन ली और फिर खुदाई कर कंकाल को निकालकर डीएनए के लिए भेजा दिया था।

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