प्रदेशभर की सड़कों पर आवारा कुत्तों और मवेशियों को लेकर जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने प्रदेश के नगर पालिका, निगम आयुक्तों और ग्राम पंचायतों को कड़े निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने कहा कि सड़कों और राजमार्गो पर आने वाले पशुओं को रोकें और संभावित दुर्घटना रोकने के कदम उठाएं। हाईकोर्ट ने कहा निर्देश का पालन नहीं करने पर जवाबदेही तय की जायेगी।
सड़कों पर बैठे मवेशियों के कारण आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर राजकुमार मिश्रा व अन्य ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा था कि आवारा मवेशियों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। चीफ जस्टिस के डिविजन बेंच में सुनवाई हुई अगली सुनवाई पांच अगस्त को तय है।