कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल में मरा कीड़ा निकलने पर उपभोक्ता फोरम ने ग्रेस ड्रिंक्स के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। उपभोक्ता फोरम ने ग्रेस ड्रिंक्स को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 30 हजार रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे। 30 दिनों में निर्देश का पालन न करने पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करना होगा।
यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 के अध्यक्ष पीएल आहुजा, सदस्य सुरजीत कौर और सुरेश कुमार सरदाना ने सुनवाई के बाद दिया है।
शिकायतकर्ता रमन सिंगला निवासी वार्ड नंबर-2 विकास नगर नया गांव जिला मोहाली ने पानीपत स्थित पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, स्टेशन रोड गांव दड़वा चंडीगढ़ स्थित पेप्सिको बेबरिज के वितरक ग्रेस ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड और सेक्टर-12 पीजीआई चंडीगढ़ के न्यू शॉपिंग कांपलेक्स स्थित रिलेक्स कैफे हाउस के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।