चंडीगढ़। 15 प्रतिबंधित इंजेक्शन और दो सौ ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार दोषी महिला को जिला अदालत ने दस साल की सजा का फैसला सुनाया है। साथ ही दोषी पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान मलोया निवासी निर्मला उर्फ निम्मो के तौर पर हुई है। इससे पहले भी दोषी महिला को अन्य मामले में दो साल की सजा सुनाई जा चुकी है। इस दौरान फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि समाज में नशा काफी बढ़ता जा रहा है। इससे कई परिवार उजड़ चुके हैं। नशे का आदी व्यक्ति सही और गलत में फर्क नहीं समझ पाता है। इसलिए वह आपराधिक सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो जाता है। ऐसे अपराधों पर लगाम लगाने की सख्त आवश्यकता है।
यह मामला 23 जुलाई 2018 का है। डड्डूमाजरा बीट बॉक्स को सूचना मिली थी कि एक निम्मो नामक महिला शहर में नशीले इंजेक्शन बेचती है। कुछ देर बाद वह डड्डूमाजरा कॉलानी से सेक्टर-40 की तरफ जा रही है। पुलिस ने उस पर नजर रखी। दोषी महिला सेक्टर-30 वेस्ट की तरफ आती दिखाई दी। पुलिस को देखकर महिला ने स्लिप सड़क पर एक्टिवा भगाना शुरू कर दिया। पुलिस ने महिला का पीछा किया तो वह सेक्टर-40 के अंदर मुड़ गई। इसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया। इस दौरान डीएसपी साउथ भी मौके पर पहुंचे। तलाशी लेने पर उससे 15 प्रतिबंधित इंजेक्शन और दो सौ ग्राम हेरोइन बरामद की गई। पूछने पर वह कोई लाइसेंस या परमिट पेश नहीं कर पाई। इसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था।