यूटी में ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए न्यू स्टेट लेवल रोड सेफ्टी काउंसिल गठित कर ली गई है। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा मंगलवार को हाईकोर्ट में पेश किए हलफनामे में यह जानकारी दी गई है।
हलफनामे में कहा गया कि प्रशासन ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 3 दिसंबर 2013 को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
हलफनामे में हाईकोर्ट से आग्रह किया गया कि काउंसिल को विस्तृत पॉलिसी बनाने के लिए तीन महीने का समय दिया जाए। तीन माह में काउंसिल ट्रैफिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट दे देगी।
चीफ जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस एजी मसीह पर आधारित खंडपीठ ने हलफनामे को रिकार्ड में लेकर मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।
यह है रोड सेफ्टी काउंसिल
1. सचिव (परिवहन)
2. चीफ इंजीनियर (एमसी)
3. चीफ आर्किटेक्ट
4. निदेशक (अस्पताल)
5. एसपी (ट्रैफिक)
चंडीगढ़ में बढ़ते सड़क हादसों, ट्रैफिक की बदहाली और स्कूल परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है।
हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन को ट्रैफिक सुधारों के लिए रोड सेफ्टी काउंसिल गठित करने के निर्देश जारी किए थे।