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जीएसटी की हेराफेरी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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चंडीगढ़। चार करोड़ रुपये की जीएसटी के हेराफेरी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत ने एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। तीन साल पहले चंडीगढ़ प्रशासन के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने जीएसटी में हेराफेरी के कुछ मामले पकड़े थे। उन्हीं में से एक मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने महादेव मेटल्स के मालिक अभिषेक मौदगिल पर एफआईआर दर्ज की थी।
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इस केस में अभिषेक एक रिश्तेदार गंगाराम का भी नाम आया था। मामला बड़ा देखकर पुलिस की एफआईआर के आधार पर ईडी ने भी मामले की जांच की। ईडी ने गंगाराम को पूछताछ के लिए बुलाया लेकिन वह पेश नहीं हुआ और उसने ईडी की विशेष अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी। आरोपी के वकील ने अदालत में दलील दी कि गंगाराम को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। उसका केस से कोई संबंध नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी की ओर से वकील ने कहा कि इस केस की जांच अभी चल रही है। कुछ और कंपनियों के भी नाम भी सामने आ सकते हैं। इसके लिए गंगाराम से पूछताछ जरूरी है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद ईडी की विशेष अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
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