पंजाब के कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी। खैरा की याचिका पर हाईकोर्ट 23 नवंबर को सुनवाई करेगा। गुरुवार को इस याचिका पर जिस बेंच के समक्ष सुनवाई तय थी, उसके अवकाश पर होने के चलते सुनवाई स्थगित कर दी गई है।
सुखपाल खैरा ने सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी के जरिए याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी के आदेश और इस प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की है। याचिका के मुताबिक, यह मामला 2015 का है। साल 2017 में उन्हें अतिरिक्त आरोपी बनाकर समन किया गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समन के आदेश पर रोक लगा दी थी। यह केस अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
खैरा के वकील विक्रम चौधरी का कहना है कि किसान आंदोलन के दौरान जब खैरा ने केंद्र सरकार का विरोध किया था तो उनके घर पर ईडी ने मनी लॉन्डिंग के मामले में छापा मारा था और उनका फोन तक जब्त कर लिया था, जो सीधे तौर पर निजता के अधिकार का हनन है। इस मामले में भी खैरा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जो अभी विचाराधीन है।