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हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार का जवाब: प्रदेश में 22 अगस्त तक लागू नहीं होगी स्टिल्ट प्लस फोर की नीति

Wed, 07 Aug 2024 11:52 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

हाईकोर्ट में गुरुग्राम में अवैध तरीके से इमारतों के निर्माण को लेकर विभिन्न याचिकाएं विचाराधीन हैं। इन पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट नगर निगम व अन्य विभागों को फटकार भी लगा चुका है।
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हरियाणा में स्टिल्ट प्लस फोर निर्माण की नीति पर रोक लगाने की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है। इसमें हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट को विश्वास दिलाया है कि 22 अगस्त तक इस नीति को प्रभाव में नहीं लाया जाएगा। इसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई 22 अगस्त तक स्थगित कर दी है।
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हाईकोर्ट में गुरुग्राम में अवैध तरीके से इमारतों के निर्माण को लेकर विभिन्न याचिकाएं विचाराधीन हैं। इन पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट नगर निगम व अन्य विभागों को फटकार भी लगा चुका है। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा था कि क्या प्रदेश में स्टिल्ट प्लस 5 मंजिल वाली इमारतों को शहरी इलाकों में मंजूरी दी जा रही है। 

साथ ही नगर निगम से पूछा है कि पूरे गुरुग्राम में ऐसी कितनी इमारतें हैं जिनमें स्टिल्ट प्लस 4 से ज्यादा मंजिल हैं। इन्हीं याचिकाओं के तहत हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए 2 जुलाई को सरकार की ओर से जारी नीति पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट इस पर रोक लगाता, इससे पहले हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट से जवाब के लिए मोहलत मांगते हुए विश्वास दिलाया कि 22 अगस्त तक नीति को प्रभाव में नहीं लाया जाएगा।
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