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नई योजना: बेटी की शादी पर मिलेगा 51 हजार रुपये का शगुन, चंडीगढ़ प्रशासन जल्द लागू करने जा रहा है योजना

Sat, 05 Mar 2022 05:40 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

चंडीगढ़ में पहले से एक योजना चल रही है, जिसके अनुसार अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति की विधवा महिलाओं की बेटी की शादी में मदद की जाती है और उन्हें 30 हजार रुपये की धनराशि दी जाती है।
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चंडीगढ़ प्रशासन शुरू करेगा शगुन योजना। - फोटो : प्रतीकात्मक
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विस्तार
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चंडीगढ़ यूटी प्रशासन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालीं विधवाओं की कन्याओं को कन्यादान के तौर पर 51000 रुपये का शगुन देगा। इसके लिए जल्द ही यूटी प्रशासन का समाज कल्याण विभाग चंडीगढ़ शगुन योजना शुरू करने जा रहा है। ये योजना केंद्र सरकार की योजना से अलग होगी।

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शगुन योजना के तहत समाज कल्याण विभाग शहर में कम आय वाले परिवार से संबंधित बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपये की सहायता प्रदान करेगा। प्रशासन ने इस योजना के लिए कई मापदंड भी तय किए हुए हैं। योजना के लिए विभाग ने वित्त विभाग से बजट की मांग की है। बजट मिलते ही योजना को लागू कर दिया जाएगा। 

समाज कल्याण विभाग की सचिव नितिका पवार ने बताया कि चंडीगढ़ में पहले से एक योजना चल रही है, जिसके अनुसार अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति की विधवा महिलाओं की बेटी की शादी में मदद की जाती है और उन्हें 30 हजार रुपये की धनराशि दी जाती है, लेकिन इस योजना का लाभ शहर की उन सभी विधवा महिलाओं को मिलेगा, जिनकी आय डेढ़ लाख से कम है और बेटी की शादी है। राशि भी 51 हजार रुपये तय गई है। नितिका पवार ने बताया कि दो बेटियों की शादी में धनराशि देकर परिवार की मदद की जाएगी। वहीं तीन बेटियों की विशेष परिस्थिति में भी प्रशासन की तरफ से कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ दूसरी शादी करने के मामले में भी दिया जाएगा। 

पीएम शगुन व अन्य राज्यों की योजना से है ये अलग

केंद्रीय स्तर पर व लगभग सभी राज्यों में भी शगुन योजना चलाई जा रही है लेकिन इनसे चंडीगढ़ की योजना काफी अलग है। दरअसल, पीएम शादी शगुन योजना को देश के अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। पीएम शादी शगुन योजना में शादी से पहले स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की युवतियों को मोदी सरकार 51,000 रुपये देती है। वहीं, राज्यों की भी अपनी योजनाएं हैं लेकिन वो सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाती की लड़कियों की शादी के लिए सहायता दी जाती है। जबकि चंडीगढ़ की ये योजना उन सभी निराश्रित विधवाओं के लिए है, जिनकी आय डेढ़ लाख से कम है। 

क्या है पात्रता मापदंड

  • ये योजना उन सभी निराश्रित विधवाओं के लिए है, जिनकी आय डेढ़ लाख से कम है
  • आवेदक चंडीगढ़ का स्थायी नागरिक होना चाहिए
  • आवेदक परिवार गरीबी रेखा से नीचे या अंत्योदय अन्न योजना का लाभार्थी होना चाहिए
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