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नीरव मोदी की तरह पैसे लेकर नहीं भाग पाएंगे आरोपी, अधिनियम मंजूर, कैबिनेट के 5 फैसले

Thu, 03 Jan 2019 09:29 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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पंजाब कैबिनेट
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सार्वजनिक सेवाओं में और ज्यादा पारदर्शिता, कार्यकुशलता और जवाबदेही की प्रणाली को यकीनी बनाने के लिए पंजाब मंत्रिमंडल ने मसौदा नियमों के नये दस्तावेज को स्वीकृति दे दी है। पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटबिलिटी इन डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट की धारा 20 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रशासकीय सुधार और लोक शिकायत निवारण विभाग द्वारा बनाए गए हैं। 

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सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, यह नियम सभी सार्वजनिक सेवाओं का तीन सालों के अंदर कंप्यूटरीकरण को यकीनी बनाने के अलावा सेवा विनती की ऑनलाइन रसीद का लाजिमी उपबंध करेंगे। यह नियम नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सेवाएं प्रदान करने, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए समयबद्ध तरीके से सेवाएं देने के अलावा सार्वजनिक अधिकारियों और उनके कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन और दंडात्मक व्यवस्था को शामिल करने पर जोर देते हैं। 

स्कूली टीचरों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी-2019 को मंजूरी
 तबादलों की प्रक्रिया को अधिक तर्कसंगत और पारदर्शी बनाने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को स्कूल शिक्षा विभाग की ऑनलाइन स्थानांतरण नीति -2019 को मंजूरी दे दी, इस प्रकार तबादलों की मांग के लिए ऑनलाइन पद्धति का उपयोग करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किया जा सकेगा। 

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पंजाब कैबिनेट
आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार, स्थानांतरण नीति शैक्षणिक सत्र 2019-20 यानी 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी हो जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए प्रदर्शन आधारित समीक्षा नीति लाने को कहा है। यह पॉलिसी सभी शिक्षण कैडर के पदों यानी ईटीटी, एचटी, सीएचटी, मास्टर, सीएंडवी, लेक्चरर, वोकेशनल मास्टर्स, प्रिंसिपलों और हेडमास्टर्स पर लागू होगी। मंत्री कैडर, ब्लॉक अधिकारी, जिला अधिकारी, प्रधान डाइट के पद पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आएंगे। 

आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के फैसले पर मुहर
फरार आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पंजाब मंत्रिमंडल ने बुधवार को भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 को फिर से प्रकाशित करने की अनुमति दे दी, जिसे संसद ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। इसके तहत ऐसे अपराधियों की संपत्तियों को जब्त किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह अधिनियम अधिकारियों को ऋण डिफॉल्टरों जैसे आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को संलग्न करने और जब्त करने का अधिकार देगा, जो देश से भाग गए हैं। 

प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (2018 के अधिनियम संख्या 17) को बड़े जनहित में पुन: प्रकाशित करेगी। प्रवक्ता ने कहा कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी द्वारा 13000 करोड़ का पीएनबी घोटाले से यह स्पष्ट हो गया था कि मौजूदा नागरिक और आपराधिक प्रावधान पूरी तरह से समस्या की गंभीरता से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
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जल संरक्षण के लिए सब-कमेटी गठित

पंजाब कैबिनेट ने अहम जल स्त्रोतों से संरक्षण और प्रबंधन के जरिए प्रदेश में पानी के इस्तेमाल को नियमित करने के तरीकों का अध्ययन करने के लिए एक सब कमेटी का गठन किया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में यह मामला अनौपचारिक विचार-विमर्श के दौरान सामने आया। इस सब कमेटी में कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू, तृप्त बाजवा, सुख सरकारिया और रजिया सुल्ताना को शामिल किया गया है। 

यह कमेटी प्रदेश में बहुत ही नाजुक जल स्थित से निपटने के तरीकों का पता लगाएगी और इस संबंध में सुझाव भी देगी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सब कमेटी के सदस्य पानी के संरक्षण का अध्ययन करने के लिए इजराइल जाएंगे और इस मॉडल को पंजाब में अपनाने की संभावनाओं का जायजा लेंगे।

पंजाब सिविल व मिनी सचिवालय का होगा रेनोवेशन
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्य और मिनी सचिवालय की इमारतों के बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं के नवीनीकरण के लिए मुख्य सचिव को विस्तृत योजना बनाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने सरकारी फाइलों की डिजिटलीकरण की प्रक्रिया तेज़ करने के भी मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं।

मिनी सचिवालय की इमारत की सातवीं मंजिल का हाल ही में किए गए नवीनीकरण की जांच करने के बाद इसकी सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने विस्तृत प्लान की परवानगी के बाद दोनों इमारतों में मंज़िलों के अनुसार ऐसा फ्लोर वर्क करने के पीडबल्यूडी के सचिव को निर्देश दिए।
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