आय से अधिक संपत्ति मामले में रिटायर्ड कर्नल के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के केस में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा अटैच की गई कृषि भूमि को बेचने पर सीजेएम कोर्ट ने 2 साल की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
सरकारी वकील मनजिंदर सिंह ने अदालत को बताया था कि सीबीआई ने 1990 में सेना से रिटायर्ड कर्नल सेक्टर-9सी निवासी बीएस गोराया के खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। जुलाई 1993 में उनकी अन्य प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए अदालत में प्रक्रिया शुरू की गई।
वर्ष 2011 में जांच के दौरान सामने आया कि सेना के पूर्व अधिकारी की पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में उनके और परिवार के नाम कई संपत्ति हैं। आरोप के अनुसार जनवरी 1987 से अगस्त 1990 के बीच रिटा. कर्नल और उनके अन्य पारिवारिक सदस्यों ने 82.58 लाख रुपये की संपत्ति अर्जित की, जो कि उनकी आय से बहुत अधिक थी।