पंजाब सरकार ने बिजली डिफाल्टरों को बड़ी राहत देते हुए वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू की है। इस योजना के तहत बकाया बिलों की कुल राशि का भुगतान ब्याज सहित एक साल में चार किस्तों में किया जा सकेगा। यह योजना खपतकारों की सभी श्रेणियों, विशेषकर उद्योगों के लिए अगले तीन महीने तक उपलब्ध होगी। ऐसे मामलों में अब तक लागू योजना के तहत, डिफाल्टरों को 18 प्रतिशत ब्याज के साथ लंबित राशि का देर से भुगतान करना होता है लेकिन उपरोक्त वन-टाइम सेटलमेंट योजना के तहत ब्याज दर को घटाकर 9 फीसदी किया गया है।
कनेक्शन कटने और उसकी बहाली के बीच की पूरी अवधि के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बजाय अगर अवधि छह महीने से कम है तो उपभोक्ताओं को इस तरह के शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। अवधि छह महीने से अधिक है तो योजना के अनुसार केवल छह महीने के निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा- हम ऐसे बिजली खपतकारों के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना लेकर आए हैं, जो अपने बिलों का भुगतान नहीं कर सके हैं।