चंडीगढ़। पांच करोड़ की ठगी के आरोपी रामलाल अब जेल में सैर कर सकता है। उसके वकील ने रामलाल की सेहत का हवाला देते हुए जेल में सैर की याचिका लगाई थी, जिस पर जेएमआईसी संजय की कोर्ट ने जेल सुपरिंटेंडेंट को अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था। जेल सुपरिंटेंडेंट ने मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट के साथ अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि आरोपी रामलाल को सामान्य बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है जहां वह योगा, व्यायाम और सैर कर सकता है।
रामलाल 24 नवंबर से बुड़ैल जेल में है। सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार नए कैदियों को एक सप्ताह के लिए क्वारंटीन करने के आदेश थे। रामलाल को 24 नवंबर को एक सप्ताह के लिए क्वारंटीन किया गया था। यह अवधि पूरी होने पर रामलाल को सामान्य बैरक में शिफ्ट कर दिया गया था। सेहत को देखते हुए उसे पिछले 2-3 दिन से सैर की अनुमति दे दी गई है। रामलाल के वकील अरुण वोहरा ने अपने मुवक्किल की सेहत (शुगर, हाइपरटेंशन, 2019 से हार्ट पेशेंट, दाएं पांव के टखने पर अल्सर से पीड़ित) का हवाला देते हुए आरोपी रामलाल को सैर की अनुमति की याचिका लगाई थी। आरोपी की सेहत को देखते हुए मॉडल जेल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर ने उन्हें पिछले 2-3 दिन से सुबह एक घंटे की सैर की अनुमति दी है।