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सीएम के खिलाफ टिप्पणी का मामला: पंजाब अनुसूचित जाति आयोग ने दिए जांच के निर्देश, 16 नवंबर को देनी होगी रिपोर्ट

Fri, 15 Oct 2021 10:56 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

सितंबर में फेसबुक पर एक व्यक्ति ने पंजाब के मुख्यमंत्री के बारे में जातिसूचक भद्दी टिप्पणी की थी, जिसका आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो पंजाब को जांच करने के लिए कहा।
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मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी। - फोटो : फाइल
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विस्तार
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पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के खिलाफ सोशल मीडिया पर जातिसूचक टिप्पणी करने के मामले में पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने जांच के निर्देश दिए हैं। आयोग ने इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को एक माह का समय देते हुए 16 नवंबर को जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

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आयोग के सदस्य ज्ञान चंद ने बताया कि सितंबर में फेसबुक पर एक व्यक्ति ने पंजाब के मुख्यमंत्री के बारे में जातिसूचक भद्दी टिप्पणी की थी, जिसका आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो पंजाब को जांच करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि बीते दिनों डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की ओर से पेश हुए एआईजी बलराज सिंह ने लिखित तौर पर बताया कि एआईजी पुलिस, स्टेट साइबर क्राइम सेल निलांबरी जगदले से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए और एससी/एसटी एक्ट, 1989 की धारा 3(1) (एक्स) के तहत थाना स्टेट साइबर क्राइम फेज-4, मोहाली में केस दर्ज किया गया है। 
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पुलिस अधिकारी के मुताबिक विवादित फेसबुक पोस्ट को डिलीट करने और संबंधित फेसबुक आईडी चलाने वाले व्यक्ति की जानकारी हासिल करने के लिए फेसबुक लीगल अथॉरिटी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के तहत नोटिस भेजा गया था, जिसके जवाब में फेसबुक लीगल अथॉरिटी ने विवादित पोस्ट तो डिलीट कर दी, लेकिन फेसबुक आईडी चलाने वाले व्यक्ति से संबंधित जानकारी मिलनी अभी बाकी है। जानकारी आने के बाद अगली जांच की जाएगी। आयोग सदस्य ने पुलिस को जल्द जांच पूरी करने की हिदायत देते हुए दोषी को गिरफ्तार कर 16 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।

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