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Punjab Haryana High court: मूसेवाला के पूर्व मैनेजर शगनप्रीत की सुरक्षा व जमानत याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस

Thu, 30 Jun 2022 11:44 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

याचिका में शगनप्रीत ने पिछले साल विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या मामले में अग्रिम जमानत की मांग की थी। शगनप्रीत ने याचिका में कहा था कि वह इस मामले की जांच में शामिल होने को तैयार है, ऐसे में उसे इस मामले में अग्रिम जमानत दी जाए। 
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सिद्धू मूसेवाला के पूर्व मैनेजर शगनप्रीत सिंह द्वारा जान का खतरा बताते हुए दाखिल सुरक्षा याचिका व विक्की मिड्डूखेड़ा हत्याकांड में अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। शगनप्रीत सिंह ने मंगलवार को सीनियर एडवोकेट विनोद घई और एडवोकेट कनिका आहूजा के माध्यम से हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की हैं। 

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पहली याचिका में शगनप्रीत ने विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या के मामले में अग्रिम जमानत की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि याची इस मामले की जांच में शामिल होने के लिए तैयार है, ऐसे में उसे इस मामले में अग्रिम जमानत दी जाए। दूसरी याचिका में शगनप्रीत ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ से जान को खतरा बताया है। याची ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग ने ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई है और अब ये दोनों उसकी हत्या भी करवा सकते हैं। ऐसे में उसे जांच में शामिल होने के लिए सुरक्षा मुहैया करवाई जाए।

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