ग्राम विकास एवं पंचायत विभाग की कार्यकुशलता में इजाफा करने के लिए पंजाब मंत्रिमंडल ने गुरुवार को ग्राम सेवकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को मैट्रिक से बढ़ाकर स्नातक करने का फैसले के मंजूरी दे दी। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग (दर्जा-3) सेवा नियम-1988 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। ‘पंजाब ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग (दर्जा-3) सेवा (पहली संशोधन) नियम- 2021’ में संशोधन को नोटिफाई किया जाएगा, जिससे 792 ग्राम सेवकों की नई भर्ती के लिए रास्ता साफ होगा। यह भर्ती एसएसएस बोर्ड के जरिए करवाई जाएगी।
वेटरिनरी अस्पताल के सर्विस प्रोवाइडरों की सेवाएं दो साल बढ़ाईं
कैबिनेट ने गुरुवार को राज्य भर के 582 वेटरिनरी अस्पतालों में पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए पहले ही ठेके के आधार पर काम कर रहे सर्विस प्रोवाइडरों (497 वेटरिनरी फार्मासिस्ट और 498 दर्जा-4/सफाई सेवकों) की सेवा को और 2 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।
यह सर्विस प्रोवाइडर 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2022 के लिए अस्थायी प्रबंधन के रूप में सेवाएं जारी रख सकेंगे। पशु पालकों को बेहतर पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग से ग्रामीण वेटरिनरी अधिकारियों के 582 स्वीकृत पदों सहित 582 सिविल वेटरिनरी अस्पतालों को पशु पालन विभाग में पहले ही बदल दिया गया है।
रोजगार व उद्यम ब्यूरो और जिला प्रोग्राम प्रबंधन इकाइयों में तालमेल के लिए संशोधन को मंजूरी
जिला स्तर पर स्थापित रोजगार एवं उद्यम ब्यूरो और जिला प्रोग्राम प्रबंधन इकाइयों के कामकाज में समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने 24 जुलाई, 2019 के नोटिफिकेशन में संशोधन करते हुए ‘अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास) और एडीसी (डी) की जगह अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर-कम-सीईओ जिला उद्यमिता और रोजगार ब्यूरो’ के इस्तेमाल को मंजूरी दी है।
सालाना प्रशासनिक रिपोर्टों को मंजूरी
कैबिनेट ने रोजगार सृजन और प्रशिक्षण विभाग की साल 2018-19, 2019-20 और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की चार वर्षों 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टों को भी मंजूरी दे दी।