निलंबन की अवधि के दौरान यह अधिकारी पंजाब सिविल सेवा नियमावली (जिल्द 1, भाग-1) के नियम 7.2 के तहत दर्ज उपबंधों के अनुसार गुजारा भत्ता लेने के पात्र होंगे और इस अवधि के दौरान उनका मुख्यालय चंडीगढ़ रहेगा। वह सक्षम अथाॅरिटी की पूर्व अनुमति के बिना अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
पंजाब सरकार ने बाढ़ के दौरान ड्यूटी में लापरवाही बरतने के दोषी एक पीसीएस अधिकारी उदयदीप सिंह सिद्धू को निलंबित कर दिया है। यह अधिकारी नंगल में एसडीएम के पद पर तैनात थे। राज्य के मुख्य सचिव ने उक्त अधिकारी के बारे में रोपड़ के डीसी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है।
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जारी आदेश में कहा है कि रोपड़ के डिप्टी कमिश्नर की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि पीसीएस अधिकारी उदयदीप सिंह सिद्धू उपमंडल मजिस्ट्रेट नंगल के तौर पर तैनात थे। नंगल उपमंडल में बाढ़ के दौरान बनी आपातकालीन स्थिति के दौरान बाढ़ प्रभावित इलाकों में रोपड़ जिले के सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी के बीच अचानक गैरहाजिर हो गए और उन्होंने उच्चाधिकारियों के साथ कोई तालमेल भी कायम नहीं किया।
आदेश में कहा गया है कि अपनी ड्यूटी के प्रति गैरजिम्मेदाराना रवैया दर्शाने के कारण उदयदीप सिंह सिद्धू को पंजाब सिविल सेवा (सजा व अपील) नियमावली 1970 के नियम 4(1) के तहत तुरंत प्रभाव से सरकारी सेवा से निलंबित किया जाता है।