पंजाब में 18 फरवरी को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य के 117 विधानसभा क्षेत्रों में रविवार को सुबह आठ से शाम छह बजे तक मतदान होगा। इस बीच सभी जिलों में जिला चुनाव अधिकारी व जिला उपायुक्तों ने निर्देश जारी किया है कि 18 फरवरी शाम छह बजे से पहले बाहरी लोग विधानसभा क्षेत्र से बाहर चले जाएं। इसके साथ ही पूरे राज्य में चुनाव प्रचार रुकने के समय से 20 फरवरी को मतदान होने तक की अवधि में ड्राई-डे घोषित किया गया है। इस दौरान शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। चुनाव प्रचार खत्म होते ही रेडियो और टीवी पर विज्ञापनों का प्रसारण बंद हो जाएगा।
भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान से 48 घंटे पहले लागू होने वाली हिदायतें गुरुवार शाम सभी जिला चुनाव अधिकारियों को जारी कर दी गईं। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. एस. करुणा राजू ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए तय सीमा जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की धारा 126 के अनुसार तय की गई है।
आदेश के पालन के लिए सिविल और पुलिस प्रशासन को भी जरूरी हिदायतें जारी कर दी गई हैं। जिला प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि उनके अधीन क्षेत्र में स्थित कम्युनिटी सेंटर/ धर्मशाला/ लाज/ गेस्ट हाउस और अन्य ऐसे स्थानों की चेकिंग की जाए और इन स्थानों में ठहरने वालों की सूची पर नजर रखी जाए। इसके अलावा उनके पहचान पत्र भी देखे जाएं।
एसएमएस व सोशल मीडिया पर प्रचार नहीं
डॉ. राजू ने कहा कि 19 और 20 फरवरी को छपने वाले अखबारों में, चुनाव में भाग ले रही पार्टियां और उम्मीदवार अपने इश्तिहार चुनाव कार्यालय की मंजूरी के बाद ही छाप सकते हैं। इस समय के दौरान बल्क एसएमएस, सोशल मीडिया और आईवीआरएस संदेशों द्वारा भी पार्टियों और उम्मीदवारों के प्रचार पर पाबंदी रहेगी। यह पाबंदी 20 फरवरी को शाम छह बजे तक लागू होगी। इसके अलावा इस समय के दौरान प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले दलों, उम्मीदवारों और चुनाव संबंधी किसी किस्म के इश्तिहार को जारी करने से पहले राज्यस्तरीय और जिला स्तरीय एमसीएमसी से सर्टिफिकेट लेना लाजिमी होगा।