याचिका पर सुनवाई के दौरान जब केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा गया तो केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस को लागू करना सभी के लिए अनिवार्य है और यदि इसे लागू करने को लेकर कोई सवाल उठता है तो संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को इसका जवाब देना होगा।
विचार विमर्श के बाद हटाया गया कर्फ्यू: यूटी
मामले में चंडीगढ़ के सीनियर स्टैंडिंग काउंसल पंकज जैन ने कहा कि कई विषयों पर गौर करने के बाद ही लॉकडाउन और कर्फ्य में ढील दी गई है। शहर की सभी बाजार नहीं खोले गए हैं सिर्फ नजदीकी दुकानें ही खोली गई हैं, जहां जरूरी सामान मिलता है। पंचकूला और मोहाली से आने वाले ट्रैफिक को कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के ऑफिस चंडीगढ़ में हैं और 30 प्रतिशत कर्मियों को ऑफिस आने की इजाजत है।
जहां तक कंटेनमेंट जोन की बात है तो वह पूरी तरह से केंद्र की गाइडलाइन्स के अनुसार ही तय की गई है। सार्वजनिक पार्क पर पहले भी कोई पाबंदी नहीं थी और अब भी नहीं है। फिर भी अगर कोई सवाल है तो वे प्रशासन से निर्देश ले शुक्रवार सुबह इस पर अपना जवाब दे सकते हैं।