चंडीगढ़। शहर में शादी समारोहों के आयोजन के लिए यूटी प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार को प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने यह आदेश जारी किए थे। हालांकि, यह इजाजत किससे ली जाएगी, इसे लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। मंगलवार को डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने साफ कर दिया कि लोगों को कार्यक्रम की इजाजत के लिए एरिया के एसडीएम के पास आवेदन करना होगा।
डीसी मनदीप सिंह बराड़ की ओर से यह आदेश इसलिए जारी किया गया है कि अगर शहर में एक व्यक्ति के पास विभिन्न कार्यक्रमों के लिए इजाजत देने की शक्तियां होंगी, तो लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता था और इजाजत मिलने में भी देरी की संभावना थी। इसलिए उन्होंने यह शक्ति शहर के तीनों एसडीएम में बांट दी है। इससे अब किसी भी इलाके में रहने वाले व्यक्ति को कार्यक्रम की इजाजत के लिए उस एरिया के एसडीएम के पास ही आवेदन करना होगा। प्रशासन ने कुछ नियम व शर्तें भी तय की हैं। डीसी की ओर से यह सख्त हिदायत दी गई है कि एसडीएम अपने इलाके में किसी भी नए मेला व प्रदर्शनी के आयोजन की इजाजत नहीं देंगे। सिर्फ सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन की ही मंजूरी होगी।
आयोजक को लिख कर देना होगा- कोविड के नियमों का करेंगे पालन
आयोजनों में शामिल होने के लिए लोगों की संख्या भी सीमित की गई है। डीसी ने अपने आदेश में कहा है कि प्रशासन ने अधिकतम संख्या को तय किया है। इसके अनुसार बंद हॉल में अधिकतम 100 और खुले इलाके में अधिकतम 200 लोगों की ही अनुमति होगी। हालांकि, स्थिति के आंकलन के अनुसार एसडीएम मेहमानों की संख्या को भी तय कर सकते हैं। इसके अलावा कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। आयोजक को सैनिटाइजर की व्यवस्था करानी होगी और उन्हें एसडीएम को लिखकर देना होगा कि पूरे कार्यक्रम के दौरान कोरोना वायरस के सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।