दीवाली के मौके पर चीनी पटाखों को लेकर प्रशासन ने सख्त फरमान जारी किया है। अगर फॉलो नहीं किया तो खैर नहीं होगी। दीवाली पर पंचकूला की पटाखा मार्केट में कोई भी चीनी पटाखों की सेल करता पाया गया तो मुश्किल का सामना करना पड़ेगा।
इसके लिए एसडीएम कार्यालय ने सख्त हिदायत जारी कर दी हैं। कलेक्टर एक्सप्लोसिव एक्ट 2008 के अनुसार ही पटाखा विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं। पटाखा विक्रेताओं को स्टॉल्स अलाटमेंट के वक्त सभी नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए जाएंगे।
पंचकूला में पटाखा मार्केट सेक्टर-5 के मैदान में लगेगी। जिसके लिए एसडीएम कार्यालय में जबरदस्त भीड़ लगी है। पटाखा विक्रेताओं के लिए निर्देश जारी किए हैं कि सेल करते वक्त कोई गड़बड़ी न होने पाए। अब तक एसडीएम कार्यालय में करीब सौ आवेदन पहुंचे हैं।
खतरनाक हैं चीनी पटाखे
पंचकूला में पटाखों की सेल
पंचकूला में हर वर्ष पटाखों की दुकानों पर चीनी पटाखे बिकते हुए नजर आते हैं। इसमें चीनी रॉकेट, चीनी बम, फुलझड़ियां, चीनी अनार सब कुछ मेड इन चाइना। इसमें थोड़े बहुत ही भारतीय ब्रांड होते हैं। चीनी पटाखों की बिक्री गैर-कानूनी होने के बावजूद ये धड़ल्ले से बेचे जाते हैं।
चीन में बने ये पटाखे मानव सेहत के साथ जिंदगी से भी बड़ा खिलवाड़ करते हैं। इसको लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि इसके दाम कम होते हैं। भारतीय ब्रांड का अनार 150 रुपये पैकेट है तो मेड इन चाइना का अनार लगभग आधे दाम यानी 75 रुपये में मिलता है।
दुकान में इस बार बेचे जाने वाले पटाखों की मात्रा पूरा ब्योरा देना होगा। पटाखों के स्टॉल के लिए आवेदन लिया जा रहा है। जिन-जिन आवेदकों द्वारा पटाखों की क्वांटिटी की डिटेल फॉर्म में नहीं दी जाएगी। उनसे डिटेल ली जाएगी और उन्हें उसकी वजह बताई जाएगी कि वे भी इसके लिए सहयोग कर सकें।
पटाखों के लिए आवेदन दिवाली से करीब एक हफ्ते तक लिया जाएगा। स्टाल के लिए जगह रही तो आवेदन तिथि बढ़ाई जा सकती है। जिला प्रशासन दमकल विभाग ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिये पुख्ता प्रबंध किए हैं। एसडीएम और फायर अफसर मौके का मुआयना कर चुके हैं।
इन नियमों का करना होगा पालन
पंचकूला में पटाखों की सेल
स्टाल मालिकों द्वारा पानी जमाकर रखना पड़ेगा। सभी स्टाल में फायर एक्सटिंग्विशर लगे होने चाहिए। स्टाल में रेत का इंतजाम होना चाहिए। स्टाल का नॉन फ्लेमेबल ढांचा होना चाहिए। सुरक्षा के माध्यम से पटाखों के स्टाल्स की एक-दूसरे के बीच की दूरी 10 फुट की होगी। आमने-सामने दो स्टाल्स के बीच की दूरी 50 फुट के करीब होनी चाहिए। स्टाल मालिकों को फायर नार्म्स के बारे में बता दिया जाएगा।
हमारा उद्देश्य एक्सप्लोसिव एक्ट 2008 का सख्ती से पालन कराना है। अभी यह तय नहीं है कि कितने स्टॉल अलॉट किए जाएंगे, लेकिन जगह के हिसाब से स्टाल अलॉट किए जाएंगे। आवेदन लगातार प्राप्त हो रहे है और जब तक निर्धारित जगह के लिए पर्याप्त आवेदन नहीं आ जाते, तब तक आवेदन लिये जाएंगे।
-जगदीप ढांडा, एसडीएम पंचकूला