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Chandigarh News: सड़क हादसे गई थी पेंटर की जान, पीड़ित परिवार को मिलेगा 19.40 लाख का मुआवजा

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चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने करीब 6 साल पहले सड़क हादसे में हई एक पेंटर की मौत के मामले में पीड़ित परिवार को 19 लाख 40 हजार 500 रुपये मुआवजे के तौर पर अदा करने के आदेश दिए हैं। मुआवजे की रकम वाहन की बीमा कंपनी, वाहन मालिक और चालक को पीड़ित परिवार को भुगतान करनी होगी।
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साल 2018 के अगस्त माह में हादसा उस समय हुआ जब कैथल के शक्ति नगर का रहने वाला महिंदर पाल बाइक पर सवार हो अपने घर से पिहोवा तहसील स्थित तातियाना गांव जा रहा था। उसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। उसे उपचार के लिए पटियाला के राजिंदरा अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया था, जहां 30 अगस्त 2018 को उसकी मौत हो गई। हादसे को लेकर हरियाणा के कैथल की रहने वाली मृतक की पत्नी रानी देवी ने ट्रिब्यूनल के समक्ष मुआवजे को लेकर दायर की थी। मामले में सामने आए तथ्यों और दलीलों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने कार के मालिक, ड्राइवर और बीमा कंपनी को मुआवजा अदा करने का निर्देश दिया।
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