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Chandigarh News: अब दो अगस्त को होगा ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन

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पहले संशोधित ड्राफ्ट मतदाता सूची 25 जुलाई को प्रकाशित होनी थी
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चंडीगढ़। चुनाव आयोग की ओर से जारी संशोधित शेड्यूल के अनुसार पूर्व संशोधित गतिविधियां 25 जून से एक अगस्त 2024 तक की जाएंगी। वहीं, अब ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन दो अगस्त 2024 को होगा। पहले संशोधित ड्राफ्ट मतदाता सूची 25 जुलाई को प्रकाशित की जानी थी। यह जानकारी हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने दी।

पंकज अग्रवाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची में विशेष समरी संशोधन कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब एक जुलाई 2024 को अर्हता तिथि मानकर नए वोट बनेंगे, जबकि दावे एवं आपत्तियां दो से 16 अगस्त 2024 तक दर्ज करवाई जा सकती हैं। दावे एवं आपत्तियों का निपटान 26 अगस्त तक होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से पोलिंग स्टेशन पर बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) को उपस्थित रहने के लिए तीन, चार, 10 व 11 अगस्त विशेष तिथियां जारी की गई हैं।
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उन्होंने राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से भी आग्रह किया कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट को इन तिथियों में बीएलओ से संपर्क करने को कहेंगे। इसके साथ वे पोलिंग स्टेशनों पर उपस्थित रहें। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 27 अगस्त 2024 को होगा।
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