बता दें कि इस समय चल रही भर्तियों में आर्थिक सामाजिक आधार के अंक हासिल करने वालों का चयन अधिक हो रहा था और मेरिट वाले अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे थे। इसके अलावा, विवाहित लड़कियों का परिवार उसका मायका माना जा रहा था, इसको लेकर भी विवाद हो रहा था। नए नियमों के तहत विवाहित महिला का परिवार अब ससुराल माना गया है।
महिला आवेदक, उसका पति, सास, ससुर और अविवाहित देवर-जेठ और पुत्र अगर नौकरी पर नहीं है तो उसे 5 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार, अविवाहित महिला का परिवार उसका माता, पिता और अविवाहित भाई होगा। तलाकशुदा महिला का परिवार उसका पिता, माता, अविवाहित भाई और बेटे होंगे। वहीं, पुरुष उम्मीदवार के परिवार से अभिप्राय उसके माता-पिता और अविवाहित भाई होंगे।
हरियाणा से संबंधित होंगे 25 प्रतिशत सवाल
परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा गया है। इनमें सामान्य ज्ञान, विवेक बुद्धि, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी तथा लागू संबंध विषयों के लिए 75 प्रतिशत और हरियाणा के इतिहास, सामयिक मामलों, साहित्य, भूगोल, पर्यावरण, संस्कृति आदि से संबंधित 25 प्रतिशत प्रश्न होंगे।
इनको मिलेगा लाभ
नए नियमों के तहत 5 अतिरिक्त अंकों का लाभ केवल उनको मिलेगा, जो हरियाणा निवासी हैं। जिनके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है। साथ ही पूर्व के वित्तीय वर्ष में आवेदक के परिवार की आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम होनी चाहिए। इनकी पुष्टि परिवार पहचान पत्र के डाटा से की जाएगी।