फ्री में मिलेगी कानूनी सहायता, जरूरतमंद हैं तो इस टोल फ्री नबर पर कॉल कर करें संपर्क। दरअसल मोहाली जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की सचिव मोनिका लांबा ने सोमवार को बीडीपीओ माजरी व डेराबस्सी के साथ मीटिंग की। मीटिंग में तय किया गया कि गांवों के लोगों को किस प्रकार कानूनी सहायता मुहैया करवाई जाए।
इस मौके पर अधिकारियों को प्रचार सामग्री भी बांटी गई। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया। सचिव ने बताया कि लीगल सर्विस एक्ट-1987 की धारा-12 के अधीन कमजोर वर्ग जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित कबीले के मेंबर, औद्योगिक मजदूर, हिरासत अधीन व्यक्ति व जेल में बंद हवालाती कैदी यह सहायता ले सकता है।
वहीं, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी सालाना आमदनी डेढ़ लाख रुपये से अधिक न हो। वह कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। कानूनी सहायता में वकील की फीस, अदालती खर्चों की अदायगी की जाती है। इस संबंध में जानकारी विभाग के चौबीस घंटे चलने वाले टोल फ्री नंबर 1968 से ली जा सकती है। वहीं, इस मौके उम्मीद जताई गई कि जिले के 345 गांवों में इससे कानूनी सहायता मिल पाएगी। मीटिंग में बीडीपीओ माजरी सुखविंदर सिंह, बीडीपीओ डेराबस्सी सुरिंदर सिंह व पीओ खरड़ गुरदीप सिंह शामिल थे।