प्रशासन ने शहरवासियों को एक बड़ी राहत दी है। अब ब्लड रिलेशन में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाने पर कोई भी स्टांप ड्यूटी नहीं लगेगी।
प्रशासन ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इसका व्यापार मंडल ने सोमवार को बैठक कर स्वागत किया है। व्यापार मंडल प्रशासन से लंबे समय से ब्लड रिलेशन में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर स्टांप ड्यूटी से राहत देने की मांग कर रहा था।
अभी तक ब्लड रिलेशन में लीज प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर 3 और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर प्रॉपर्टी की कीमत की 8 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लगती थी।
व्यापार मंडल के अध्यक्ष चिरंजीव सिंह का कहना है कि पंजाब सरकार पिछले साल 7 मई को ही यह राहत अपने राज्य के निवासियों को दे चुका है। वहीं प्रॉपर्टी फेडरेशन के अध्यक्ष कमलजीत पंछी का कहना है कि वह भी लंबे समय से प्रशासन से यह मांग कर रहे थे।