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उपभोक्ता आयोग के लिए बुनियादी ढांचा नहीं, पंजाब सरकार दे जवाब: हाईकोर्ट

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-मलेरकोटला, फाजिल्का और पठानकोट में इमारत न होने पर मांगा जवाब
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-फोरम के लिए बस एक कमरा, बिजली और पानी तक की सुविधा नहीं
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकाेर्ट ने पंजाब के तीन जिलों मलेरकोटला, फाजिल्का और पठानकोट में जिला उपभोक्ता फोरम को चलाने के लिए कोई समर्पित भवन या पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं होने पर पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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पेशे से वकील कंवल पाहुल सिंह ने जनहित याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब के तीन जिलों में जिला उपभोक्ता आयोगों के लिए कोई बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके अभाव में उपभोक्ता फोरम न्याय प्रदान करने या प्रभावी ढंग से चलने की स्थिति में नहीं हैं। याची ने कहा कि स्थापना का मतलब केवल अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो सकता है। इसे आवश्यक बुनियादी ढांचे और पूर्ण जनशक्ति के साथ स्थापित किया जाना चाहिए। ऐसा होने पर ही फोरम अपने कार्यों को प्रभावी और उचित तरीके से पूरा कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या इन जिलों में उपभोक्ता फोरम चलाने के लिए कोई भवन बनाया गया है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वहां सिर्फ एक कमरा है, बिजली या पानी जैसी कोई सुविधा नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने पंजाब सरकार के वकील से मौखिक रूप से कहा कि आपको सभी सुविधाएं प्रदान करनी ही होंगी। याचिका पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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